डेरा प्रमुख राम रहीम पर बड़ी खबर; हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में बरी किया, CBI कोर्ट का फैसला पलटा, उम्रकैद की सजा दी थी
Punjab-Haryana High Court Acquits Ram Rahim In Ranjit Singh Murder Case
Ram Rahim Ranjit Murder Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने चर्चित रणजीत सिंह मर्डर केस में दोषी राम रहीम को बरी कर दिया है। राम रहीम के साथ-साथ इस केस में दोषी 4 और लोगों को भी बरी कर दिया गया है।
राम रहीम सहित इन पांचों दोषियों को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उम्रक़ैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का यह फैसला पलट दिया है। बताया जा रहा है कि, राम रहीम ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने कहा कि, माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य लोग बरी हो गए हैं। हत्या मामले में शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।
अक्टूबर 2021 में CBI कोर्ट ने दी थी उम्रकैद की सजा
पूर्व डेरा प्रबंधक और राम रहीम के समर्थक रहे रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने याचिका दायर की थी। इसके बाद इस मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई की गई।
वहीं सुनवाई पूरी होने के बाद तमाम सबूतों को देखते हुए पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2021 को राम रहीम सहित 5 लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया था। इसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।
दो मामलों में अभी जेल में रहेगा राम रहीम
रणजीत सिंह मर्डर केस में बरी होने के बाद भी राम रहीम पत्रकार हत्याकांड और साध्वियों से रेप केस में जेल में रहेगा। बतादें कि, राम रहीम को एक नहीं तीन-तीन मामलों में में सजा मिली हुई थी। सबसे पहले 2017 में राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई।
इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और इसके बाद रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसला आया। इसमें भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बतादें कि, तीनों ही मामलोँ में पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया।
जनवरी में 50 दिन की पैरोल
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कई बार पैरोल लेकर सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। इसी साल जनवरी में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया था। जेल प्रशासन ने राम रहीम को शर्तों के साथ पैरोल दी थी। इसमें राम रहीम के लिए नियम तय किए गए थे।
2017 से अब तक 9 बार पैरोल
डेरा चीफ राम रहीम 2017 से जेल में बंद है और तब से उसे 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। पिछले चार साल के अंदर इस साल जनवरी में राम रहीम 9वीं बार जेल से बाहर आया था। वहीं पिछले 24 महीनों में गुरमीत राम रहीम सात बार जेल से बाहर आया। राम रहीम को इतनी राहत दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल भी उठते हैं।
लोगों का कहना है कि, हरियाणा सरकार की कृपा से ही यौन शोषण और मर्डर जैसे मामलों के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को बार-बार पैरोल मिलती है। लोगों का कहना कि, क़ायदे से अब इसका नाम 'राम रहीम पैरोल' कर देना चाहिए।